376 के आरोपी राजीव शर्मा को जमानत,पीड़िता के आरोपों में दम नहीं ?
विगत एक माह से जेल में बंद, कथित तौर पर विश्व हिन्दू परिषद का जिला सुरक्षा प्रभारी राजीव शर्मा को कल शाम दिनांक 12/02/26 को फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष जज श्री हरीश चंद्र मिश्रा के न्यायलय से जमानत मिल गई है ?न्यायालीन सूत्रों के अनुसार जमानत का मुख्य आधार कथित पीड़िता के आरोपों में दम होना नहीं पाया गया है, पीड़िता का पुराना इतिहास या यू कहे कि, अतीत की गलतियों ने राजीव शर्मा की जमानत में मुख्य आधार तैयार किया, न्यायालय को लगा कि जो पीड़िता पूर्व में भी कुछ इसी तरह का आरोप किसी अन्य व्यक्ति पर लगा चुकी है ओर फिर उसी मामले में समझौता कर पूर्व में उस आरोपी को क्लीन चिट देकर खुद ही बरी कराया ! इससे पीड़िता खुद ही संदेह के दायरे में है ?
मेरिट के आधार पर किसी का बरी होना अविश्वसनीय नहीं होता है लेकिन खुद ही शिकायत वापस लेकर किसी को बरी कराना, अदालती मामलों में विश्वसनीय नहीं माना जाता है !, पीड़िता हो या राजीव शर्मा?लोगो का अतीत घूम फिर कर वापिस आता ही है ? इसलिए किसी पर सच्चे या झूठे आरोप लगाने से पहले बहुत सोच विचार कर निर्णय लेने चाहिए, देशभर में महिलाओं द्वारा महिला अधिकारों के दुरुपयोग पर अब पुलिस सहित अदालते भी महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेती है !
