गौरव चेलानी के विरुद्ध उपभोक्ता आयोग का फैसला !
गौरव चेलानी, प्रोपराइटर गौरव सीसीटीवी कैमरा तेलीपारा बिलासपुर में सीसीटीवी इत्यादि विक्रय करने क्यू व्यवसाय करता था, इनका सामान और सेवा इतना घटिया था कि उपभोक्ता को मजबूरन गौरव चेलानी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में परिवार दायर करना पड़ा !
जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग बिलासपुर ने उपभोक्ता पवन गोयल के पक्ष में निर्णय पारित करते हुए गौरव चेलानी प्रोपराइटर गौरव सीसीटीवी कैमरा को कुल मिलाकर 11,300/ क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है, गौरव चेलानी द्वारा क्षतिपूर्ति नही दिए जाने पर परिवादी कानूनी प्रावधानों के तहत गौरव चेलानी को सिविल जेल भेजने की विधि सम्मत कार्यवाही करेगा ! घटिया सामान बेचने वाले हो जाए सावधान !