बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना,सच हुआ मुहावरा,अंबानी की शादी में ?

बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना,सच हुआ मुहावरा,अंबानी की शादी में ?

अंबानी पुत्र के विवाह स्थल में जबरन घुसने के आरोप में आंध्र के एक कारोबारी और एक यूट्यूबर पर मुक़दमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों की पहचान लुकमान मोहम्मद शफी शेख और वेंकटेश नरसैया अलूरी के रूप में की है, दोनों को अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया है।

दोनों आरोपियों ने दावा किया कि वे शादी की चर्चा के चलते शादी देखने आए थे। यूट्यूबर अलूरी का दावा है कि वह शादी को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर दिखाना चाहता था। एफआईआर के अनुसार, सुबह करीब 10.40 बजे सिक्योरिटी गार्ड आकाश येवस्कर और उसके साथी ने अलूरी को सेंटर के पवेलियन एक के पास घूमते देखा। इसके बाद दो सुरक्षाकर्मियों ने उससे पूछताछ की और शुरुआत में गोलमोल जवाब देने के बाद अलूरी ने खुद को यूट्यूबर बताया और बताया कि वह आंध्र प्रदेश से है। लेकिन उसके पास कोई निमंत्रण नहीं था, इसके लिए उसे बीकेसी पुलिस के हवाले कर दिया गया।

मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शादी समारोह में अवैध रूप से घुसने के आरोप में दो अलग-अलग लोगों को हिरासत में लिया गया है. दोनों आरोपी अलग गेटों से घुसे थे. लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

समारोह स्थल पर तैनात सुरक्षा अधिकारी बलराम सिंह लाल ने बताया कि, एक व्यक्ति को शनिवार सुबह संदिग्ध व्यवहार करते देखा गया था. वे उस संदिग्ध को अपने सुरक्षा प्रभारी मनीष श्यामलेटी के पास ले गए, जिन्होंने पूछताछ के बाद उसे बांद्रा-कुर्ला पुलिस के हवाले कर दिया.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान 28 वर्षीय व्यवसायी लुकमान मोहम्मद शफी शेख के रूप में हुई है. शेख ने पुलिस को बताया कि वह कार्यक्रम देखने की जिज्ञासा से अंदर घुसा था.

वहीं, दूसरी घटना में जियो वर्ल्ड सेंटर के पवेलियन नंबर 1 सुरक्षा अधिकारियों ने शुक्रवार सुबह एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा था. उसने अपनी पहचान आंध्र प्रदेश के 26 वर्षीय यूट्यूबर वेंकटेश अलुरी के रूप में बताई. पुलिस ने बताया कि अलुरी ने कुबूल किया है कि वह अपने यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट फिल्माना चाहते थे.

पुलिस ने बताया कि, हमने यूट्यूबर पर भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 329 (criminal trespass and house-trespass) के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

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सूचना स्रोत :bhadas

india9907418774@gmail.com

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