क्या मायने है,CG हाई कोर्ट के निर्णय का,कानूनविद जनता को अवगत कराए !
बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक निर्णय के मुताबिक दूसरे राज्य का आरक्षित वर्ग प्रवासी व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है?भले ही उसकी जाति छत्तीसगढ़ में भी आरक्षित वर्ग में अधिसूचित क्यों न हो ?अब सबसे बड़ा कानूनी सवाल यह उत्पन्न होता है कि क्या अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ में आए आरक्षित वर्ग के प्रवासी लोगो की छत्तीसगढ़ में SC ST एक्ट में FIR दर्ज होगी या नहीं ?
बिलासपुर में एक से एक कानूनविद है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्णय की व्यवख्या कर जनता को अवगत कराया जाना चाहिए !
*CG NEWS : पलायन करने वाले दूसरे राज्य में नहीं ले सकते आरक्षण का लाभ*
https://mantoraa.com/cg-news-those-migrating-to-other-states-cannot-avail-the-benefits-of-reservation/
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