बिलासपुर, 14 जून 2025। एक निजी स्कूल की प्रचार्या श्रीमती पल्लवी मिंज ओर थाना प्रभारी रायपुर के खिलाफ यशराज सिंह और बीनू बैनेट ने सीजेएम रायपुर के कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने संबंधित थाने से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा। पूरा मामला पल्लवी मिंज द्वारा आदिवासी बनकर विशेष थाने में आवेदक गणो क खिलाफ की गई शिकायत का है। 15.5.2024 रूपिका लॉरेंस सेंट पॉल इंग्लिश मीडियम में प्राचार्य के पद पर पदस्थ बताते हुए कहा कि यशराज और बिनु बैनेट ने अश्लील गालि गलौज की और उसे आदिवासी चमरीन कहा बाद में शिकायतकर्ता ने थाने में ही माना कि वह आदिवासी वर्ग का नहीं है। उसका यह बयान अजाक थाने में दर्ज है। महिला ने राज्य महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई पर वह वहां उपस्थित नहीं हुई। परिणामत: मामला नस्तीबद्ध हो गया। यही शिकायत कोतवाली थाने में भी दर्ज है। आवेदक यशराज सिंह कोर्ट से निवेदन किया है कि अभियुक्ता द्वारा साजिश के तहत यह काम किया गया अतः भारतीय न्याय संहिता की धारा 61, 56, 248,(116,120बी), 211 भादवि के तहत दंडनीय अपराध के तहत आता है कोर्ट ने प्रथम दृष्टिया मना की एक उच्च शिक्षित प्राचार्य पद पर महिला द्वारा थाने में लिखित झूठा कथन गंभीर अपराध के श्रेणी में बनता है। थाने से प्रतिवेदन बुलाया गया है।